भारत में व्हाइट लेबल (डबल्यूएलए) एटीएम – दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में व्हाइट लेबल (डबल्यूएलए) एटीएम – दिशानिर्देश
भारिबैं/2012-13/183 31 अगस्त, 2012 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, भारत में व्हाइट लेबल (डबल्यूएलए) एटीएम – दिशानिर्देश कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 जून, 2012 को जारी परिपत्र डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं. 2298/02.10.002/2011-2012 का संदर्भ लें। 2. गैर बैंकिंग संस्थाओं की ओर से हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि, यदि व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित करने के लिए भुगतान और निपटान अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्राधिकरण हेतु आवेदन करते समय 100 करोड़ रुपये की निवल मालियत के मानदंडों को पूरा करने के लिए पूंजी को संस्था की तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा के पश्चात लगाया जाए तो क्या इस पर विचार किया जाएगा। 3. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की गैर बैंकिंग संस्थाएं जो पूंजी लगाना चाहती हैं वे ऐसा कर सकती हैं बशर्ते कि वे एक सनदी लेखाकार से यह प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दें कि यह अतिरिक्त पूंजी 100 करोड़ रुपए की निवल मालियत के मानदंड को पूरा करने के लिए लगाई गई है। इस संबंध में विहित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राधिकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जो मौजूदा सनदी लेखाकार, जिसने संस्था के पिछले तुलन-पत्र की लेखापरीक्षा की हो या ऐसे सनदी लेखाकार जिसने पिछली तिमाही/छमाही के खातों की एक सीमित समीक्षा की हो, से प्राप्त किया गया हो । भवदीय (विजय चुग) |