आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और 45-आईसी। (ii) मास्टर निदेश - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, मास्टर निदेश - गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (इन निदेशों के पैरा 23 के दिये गए प्रावधानों को छोड़कर)। (iii) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (इन निदेशों के पैरा 36, 37 और 41 में दिये गए प्रावधानों को छोड़कर)। 2. समीक्षा करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी एनबीएफसी पर इस परिपत्र के साथ संलन्ग अनुलग्नक में दिये गए समय-सीमा के अनुसार एनबीएफसी विनियमनों को लागू किया जाएगा। ऐसी सरकारी एनबीएफसी, जो अपने द्वारा प्रस्तुत रोड मैप के अनुसार पहले से ही विवेकपूर्ण विनियमनों का अनुपालन कर रही हैं, वे इसे जारी रखेंगे। 3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट, गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के मास्टर निदेशों को तदनुसार अपडेट किया गया है। 4. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एनसी द्वारा प्रदत्त छूट को वापस लेने संबंधी आवश्यक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक सरकारी एनबीएफसी के लिए समयरेखा
मानदंड |
अन्य एनबीएफसी के लिए लागू प्रावधान |
सरकारी एनबीएफसी - समय-सीमा |
विवेकपूर्ण विनियमन |
आय निर्धारण |
निर्धारित किये अनुसार |
31 मार्च 2019 के तुलन पत्र के अनुसार |
आस्ति वर्गीकरण |
एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी- 90 दिन मानदंड एनबीएफसी-एनडी- 180 दिन मानदंड |
एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी -डी 120 दिन- 31 मार्च 2019 90 दिन- 31 मार्च 2020 एनबीएफसी-एनडी 180 दिन मानदंड- 31 मार्च 2019 |
आवश्यक प्रावधानीकरण |
एनपीए के लिए – निदेश में दिये अनुसार |
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार- निर्धारित मानदंड का 100% |
मानक आस्तियों के लिए एनबीएफसी-एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी -0.40% एनबीएफसी-एनडी- 0.25% |
एनडीएसआई तथा एनबीएफसी-डी के लिए लागू पूँजी पर्याप्तता |
सीआरएआर- 15% टिएर 1 - 10% |
10% (न्यूनतम टिएर I - 7%); |
31 मार्च 2019 |
12% (न्यूनतम टिएर I - 8%); |
31 मार्च 2020 |
13% (न्यूनतम टिएर I - 9%); |
31 मार्च 2021 |
15% (न्यूनतम टिएर I - 10%) |
31 मार्च 2022 |
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लीवरेज अनुपात |
एनबीएफसी-एनडी पर लागू |
सरकारी एनबीएफसी-एनडी द्वारा 31 मार्च 2022 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। |
ऋण/निवेश का संकेन्द्रन |
निर्धारित किये अनुसार |
किसी विशेष क्षेत्र में सेवा के लिए गठित सरकारी कंपनियां, इस संदर्भ में छूट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकती हैं, यदि जरूरत हो तो। अन्य सभी के लिए समय सीमा 31 मार्च 2022 का तुलन पत्र होगा। |
अन्य |
कारपोरेट गवर्नेंस इत्यादि |
निर्धारित किये अनुसार |
31 मार्च 2019 का तुलन पत्र |
कारोबार विनियमन आचरण (उचित आचार संहिता) |
निर्धारित किये अनुसार |
31 मार्च 2019 का तुलन पत्र |
जमाराशि स्वीकार करने संबंधी निदेश |
जमा संबंधी निदेश |
एनबीएफसी-डी के लिए किये गए निर्धारण के अनुसार |
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जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग- 31 मार्च 2019
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निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग वाली कोई सरकारी एनबीएफसी-डी अपने एनओएफ के केवल 1.5 गुणा तक जमाराशि स्वीकार कर सकती है। तय सीमा से अधिक जमाराशि रखने वाली सरकारी एनबीएफसी नयी जमाराशियां स्वीकार नहीं करेंगी अथवा तय सीमा के भीतर आने तक वर्तमान में उपलब्ध जमाराशियों को नवीनीकृत नहीं करेंगी। वर्तमान में उपलब्ध जमाराशियों को परिपक्वता अवधि तक रख सकते हैं।
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अन्य सभी निदेश 31 मार्च 2019 के तुलन पत्र से लागू होंगे।
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सांविधिक प्रावधान |
धारा 45 आईबी |
आस्तियों के प्रतिशत को बनाये रखना- बकाया जमाराशियों का 15% |
31 मार्च 2019- बकाया जमाराशियों का 5% 31 मार्च 2020- बकाया जमाराशियों का 10% 31 मार्च 2021- बकाया जमाराशियों का 12% 31 मार्च 2022- बकाया जमाराशियों का 15% |
धारा 45 आईसी |
आरक्षित निधि |
31 मार्च 2019 |
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