आवास वित्त संस्थानों को दी गई छूट को वापस लिया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
आवास वित्त संस्थानों को दी गई छूट को वापस लिया जाना
भारिबैं/2019-20/98 11 नवंबर 2019 सभी आवास वित्त कंपनियाँ महोदया/महोदय, आवास वित्त संस्थानों को दी गई छूट को वापस लिया जाना कृपया हमारे मास्टर निदेश- आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट के पैरा 1 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (डी) के तहत परिभाषित आवास वित्त संस्थानों को वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के प्रावधानों से छूट दी गई है। समीक्षा के पश्चात, इन छूटों को वापस लेने और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए को छोड़कर अध्याय Ⅲबी के प्रावधानों को उन पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। 3. मास्टर निदेश - आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट को तदनुसार अपडेट किया गया है। 4. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 एनसी के तहत छूट वापस लेने संबंधी आवश्यक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। भवदीय, (मनोरंजन मिश्रा) |