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वर्ष 2000 (वाई 2के) से संबंधित मामले-वर्ष 1998-99 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा

बैंपवि/केंका/वाई2के/बीसी/52/35.01.00/98-99

25 मई 1999

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी वाणिज्यिक बैंक/ वाणिज्यिक बैंकों की गैर-बैंकिंग समनुषंगियां/
वित्तीय संस्थान/प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/
सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक/ अनुषंगी व्यापारी

वर्ष 2000 (वाई 2के) से संबंधित मामले-वर्ष 1998-99 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, वाई 2के के संबंध में प्रबंधन और लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों के संबंध में अपने सदस्यों के उपयोग और मार्गदर्शन के लिए ‘वर्ष 2000 (वाई 2के) संबंधित मामलों के संबंध में लेखापरीक्षकों के कर्तव्यों पर मार्गदर्शन नोट' परिचालित किया है।

मार्गदर्शन नोट अनुशंसा करता है कि लेखा परीक्षक अपने 'अनुबंध पत्र' में वर्ष 2000 की समस्या से उत्पन्न जोखिमों से संबंधित कुछ अस्वीकरण शामिल करें। मार्गदर्शन नोट में सांविधिक लेखा परीक्षकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रबंधन से 'प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र' प्राप्त करें कि संगठन ने वर्ष 2000 की समस्या का समाधान कैसे किया है। इस संबंध में हमें प्रसन्नता होगी यदि आप संगठन द्वारा अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रदान किए गए 'प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र' की एक प्रति, प्रबंधन द्वारा वर्ष 2000 से संबंधित मामलों (भाग I और II) के मूल्यांकन और इस संबंध में लेखा परीक्षक की राय, यदि कोई हो के साथ हमें अग्रेषित करें ।

 

भवदीय
हस्ता.
(एम.आर.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक.

 

 

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