10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे - आरबीआई - Reserve Bank of India
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20 अप्रैल 2016 को प्रकाशित
10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
20 अप्रैल 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2457 |
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