06 फरवरी 2016 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। | क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय का पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | | 1 | मेसर्स कल्याणी मॅन्युफॅक्चरींग एण्ड लीज़िंग लिमिटेड | 14-बी, आत्माराम हाउस, 1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110001 | 14.01211 | 09 जनवरी 2003 | 22 मार्च 2016 | | 2 | मेसर्स सहयोग क्रेडिट्स लिमिटेड | 145, जयदेव पार्क, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली - 110026 | बी-14.02943 | 07 जुलाई 2003 | 01 मार्च 2016 | | 3 | मेसर्स सुप्रीम सेक्युरिटीज़ लिमिटेड | 3री मंज़िल, आर.डी. चैंबर्स, 16/11 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 | बी-14.00680 | 24 अप्रैल 1998 | 01 दिसंबर 2015 | | 4 | मेसर्स आइलैंड लीज़िंग प्राइवेट लिमिटेड | 97/1ए, कूटुडंकडु, मंगलागिरी पोस्ट, तूतीकोरिन - 628103 | बी-07-00350 | 20 जनवरी 2004 | 14 दिसंबर 2015 | | 5 | मेसर्स एम सीटी एम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | 761, अन्ना सलाई, चेन्नै - 600002 | एन-07.00596 | 11 अप्रैल 2001 | 14 मार्च 2016 | | 6 | मेसर्स श्री संकरी बेनिफिट फंड्स लिमिटेड | एसकेसी टॉवर बिल्डिंग, 174/2 ईस्ट कार स्ट्रीट, डिंडीगुल - 624001 | 07.00207 | 30 मार्च 1998 | 23 मार्च 2016 | | 7 | मेसर्स व्हाम इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड | 78 जॉली मेकर चैंबर्स II, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 | 13.00125 | 26 फरवरी 1998 | 10 जनवरी 2017 | | 8 | मेसर्स एम के डब्ल्यू फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड | प्लॉट नंबर 3, जाधव नगर, बेलगाम - 590001 (कर्नाटक) | बी-02.00185 | 28 जून 2001 | 13 जनवरी 2017 | | 9 | मेसर्स पिनॅकल ट्रेड्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड | 'वैभव', 5वीं मंजिल, 4, ली रोड, कोलकाता - 700020 | 05.03689 | 16 दिसंबर 2000 | 05 जून 2015 | | 10 | मेसर्स शसुन लीज़िंग एण्ड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड | शसुन रोड, पेरीयाकालापेट, पॉण्डीचेरी - 605014 | बी-07.00662 | 05 दिसंबर 2001 | 21 दिसंबर 2016 | पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2097 |