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2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

03 मई 2016

2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स जुबीलैन्ट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड 1-ए, सेक्टर 16-ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 बी.14.00505 20 मार्च 1998 01 मार्च 2016
2. मेसर्स लेक्सिकॉन कमर्शियल एंटर्प्राइजेस लिमिटेड 84/1 ए, टोपशिया रोड (दक्षिण), कोलकाता - 700046 बी-05.03051 24 मई 2001 21 मार्च 2016

इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2561

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