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2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

2 मई 2019

2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. एल. डी लीज़िंग एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड बीके हाउस एल-8, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 016 14.000369 12 मार्च 1998 05 अप्रैल, 2019
2. एन.ए. लीज़िंग एंड क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड बीके हाउस एल-8, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 016 14.00649 20 अप्रैल, 1998 10 अप्रैल, 2019

अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

शैलजा सिंह
उपमहाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2578

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