2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
81311529
09 जून 2022 को प्रकाशित
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया
09 जून 2022 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया निम्नलिखित 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त किया है।
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/343 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?