25 पैसे के सिक्के - अब तक की तरह लेनदेनों के लिए वैध - भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
25 पैसे के सिक्के - अब तक की तरह लेनदेनों के लिए वैध - भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया
3 नवंबर 2005
25 पैसे के सिक्के - अब तक की तरह लेनदेनों के लिए वैध - भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया
रिज़र्व बैंक के पास जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि दूकान, कारोबार आस्थापन, उपयोगी सेवाएं और सरकारी क्षेत्र के संगठन/सरकारी विभाग 25 पैसे के सिक्कों का स्वीकार नहीं करते हैं। यह भी पता चला है कि वाणिज्य और व्यापार क्षेत्रों में इस तरह की सामान्य धारणा बनी है कि 25 पैसे के सिक्के वैध नहीं हैं तथा वे परिचालन में नहीं हैं। रिज़र्व बैंक यह स्पष्ट करना चाहता है कि इन रिपोर्टों का कोई आधार नहीं है और 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के आसानी से उपलब्ध हैं और वे वैध मुद्रा के रूप में जारी रहेंगे। अत: सभी संबंधित, पहले की तरह लेनदेनों के निपटान में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का प्रयोग बिना किसी हिचकिचाहट के करना जारी रखें।
जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/537