4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण
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निम्नलिखित 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI i) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफ़आई) के कारोबार से बाहर निकलने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना
ii) अपंजीकृत मूल निवेश कंपनी (सीआईसी), जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण
iii) समामेलन/विलय/विघटन/स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ आदि के कारण एनबीएफसी के विधिक इकाई न रहने के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करना
(ब्रिज राज) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1679 |
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