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4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

28 जून 2016

4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1. मेसर्स श्रीगोपाल फाइनेंस और इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 82-ए, फ्लैट नं 33, ब्रिंदावन सोसायटी, ठाणे - 400601 बी-13.01360 23 अगस्त 2000 11 अप्रैल 2016
2. मेसर्स वॉल स्ट्रीट फाइनेंस लिमिटेड स्पाइस टॉवर, सीटीएस – आर10, फेज II, आनंद नगर, न्यू लिंक रोड, जोगेश्वरी पश्चिम, मुंबई - 400102 बी-13.01358 09 अगस्त 2000 30 मई 2016
3. मेसर्स जे ई एल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड प्लॉट नं 29, नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, तेलंगाना, हैदराबाद - 500082 एन-09.00434 30 अप्रैल 2010 03 जून 2016
4. मेसर्स मारुति फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शॉप नं. 6-3-1109/1, तीसरी मंजि़ल, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद - 500082 बी-09.00166 29 जुलाई 2005 09 जून 2016

इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/3020

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