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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

3 अगस्त 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1 मेसर्स ट्रीस्टार प्राइवेट लिमिटेड 34, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700012 05.02633 4 जून 1998 15 मई 2018
2 कोट्टई फाइनैंस एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, पट्टुकोट्टई ओल्ड न.171, न्यू न:182/ए, साऊथ कालियाम्मन कोविल स्ट्रीट, पट्टुकोट्टई, तमिलनाडु-614601 बी-07.00614 14 जून 2001 15 जून 2018
3 राजम्मल रंगासामी फाइनैंस लिमिटेड 12/161, जी.आर. काम्प्लेक्स, थेप्पकुलम स्ट्रीट, तिरूचेंगोड़, नमक्कल तमिलनाडु-637211 बी-07.00599 13 जुलाई 2016 7 जून 2018
4 गौरी शंकर क्रेडिट एंड लीसिंग प्राइवेट लिमिटेड 33, प्रकाश अपार्टमेंसट्स, 5 अंसारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002 14.01511 10 सितंबर 1999 16 मार्च 2018

अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/308

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