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4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

27 जून 2019

4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. केआरसी इंश्योरेंस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान में के आर चोक्सी इंश्योरेंस एडवाइजर्स लिमिटेड के नाम से प्रचलित)
1102, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400 021 बी-13.00023 18 फ़रवरी 1998 06 मई 2019
2. तन्वी इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड 6 बी, बेंटिक स्ट्रीट, प्रथम तल, रूम नंबर 11ए, कोलकाता-700 001 05.03133 14 जून 1999 14 जून 2019
3. कारवां कमर्शियल कंपनी लिमिटेड 6 लायंस रेंज, पी. एस. हेयर स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 05.01434 06 अप्रैल 1998 16 मई 2019
4. ट्विंकल लीज़िंग एंड फ़ाइनेंस (दिल्ली) लिमिटेड 1/5-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002 14.00792 16 मई 1998 17 मई 2019

अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/3063

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