24 जनवरी 2019 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. | कंपनी का नाम | कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | 1. | ओवरसीज़ ट्रैकॉम प्राइवेट लिमिटेड | 7ए बेंटिक स्ट्रीट, प्रथम तल, रूम नंबर 103, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल | 05.03100 | 07 मई, 1999 | 26 नवम्बर, 2018 | 2. | द कैम्बे इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 21, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल | 01.00013 | 18 फ़रवरी, 1998 | 28 नवम्बर, 2018 | 3. | लेक्सस बिज़नेस कम्बाइंस प्राइवेट लिमिटेड | 2/3 जस्टिस द्वारका नाथ रोड, कोलकाता-700 020, पश्चिम बंगाल | 05.01143 | 20 मार्च, 1998 | 30 नवम्बर, 2018 | 4. | नरवाल फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में गुमस फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) | हॉउस नंबर 7, सेक्टर-14, हुडा, रोहतक, हरियाणा-124 001 | बी-14-01583 | 06 फ़रवरी, 2004 | 02 जनवरी, 2019 | 5. | श्रीया क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड | 11, सुद्दर स्ट्रीट, द्वितीय तल, फ्लैट नंबर एस 34, कोलकाता-700 016, पश्चिम बंगाल | बी-05.04883 | 09 अप्रैल, 2003 | 03 जनवरी, 2019 | अत : उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी । शैलजा सिंह उप महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1736 |