7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण - आरबीआई - Reserve Bank of India
80342179
10 मई 2022 को प्रकाशित
7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण
10 मई 2022 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण निम्नलिखित 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्त किया हैI
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/189 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?