25 मई 2016 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं। | क्र. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय का पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | | 1. | मेसर्स अमूल्य लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड | 37, हरगोविंद एनक्लेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 | बी-14.01076 | 28 अगस्त 2002 | 01 मार्च 2016 | | 2. | मेसर्स बासिल इंवेस्टमेंट एंड हॉस्पिटॅलिटी सर्विसेज लिमिटेड (नाम बदलकर - क्लासिका होटल्स एंड हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेड) | 487/88, नंबर 1, पहली मंजिल, मंगल बाजार रोड, सिद्ध बाबा मंदिर के निकट, पीरागढ़ी, नई दिल्ली- 110087 | बी-14.00548 | 16 नवंबर 2007 | 21 मार्च 2016 | | 3. | मेसर्स बागमने लीजिंग एंड फाइनैंस (प्रा) लिमिटेड | लेक व्ह्यू 'ए' ब्लॉक, 8वीं मंजिल, बागमने टेक पार्क, सी. वी. रमन नगर, बैंगलुरू-560093 | एन-02.00207 | 18 फरवरी 2003 | 23 मार्च 2016 | | 4. | मेसर्स तारा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड | 167, ओल्ड चीन बाजार स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता-700001 | बी-05.00983 | 06 जून 2003 | 11 अप्रैल 2016 | | 5. | मेसर्स श्रीनाथ इंडस्ट्रीयल इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड | कार्यालय नं 401, चौथी मंजिल, 597, राजशिला को-ऑप. सोसायटी लि., चिरा बाजार, जे.एस.एस.रोड, मरीन लाइंस (पू), मुंबई - 400002 | बी-13.02112 | 03 फरवरी 2016 | 02 मई 2016 | | 6. | मेसर्स धनवान सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में वेस्टल मर्चंट्स प्राइवेट लिमिटेड) | 9, लाल बाजार स्ट्रीट, ब्लॉक ए, तीसरी मंजिल, रूम नं-1, कोलकाता- 700001 | बी.05.05810 | 16 अक्तूबर 2009 | 03 मई 2016 | | 7. | मेसर्स झुंझुनू इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (अब सिंदू वेली टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) | 46, मुल्जी जेठा बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, प्रिंसेस स्ट्रीट, मुंबई-400002 | 13.00369 | 18 मार्च 1998 | 05 मई 2016 | | 8. | मेसर्स अंकुर सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड | आईआईटी-एम रिसर्च पार्क, फेज-1, 10वीं मंजिल, 1, कनगम गांव (टाइडल पार्क के पीछे) तारामणि, चेन्नै- 600113 | बी-07.00807 | 20 अगस्त 2015 | 06 मई 2016 | इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2743 |