19 दिसंबर 2016 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। | क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय का पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं | प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक | प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक | | 1 | मेसर्स रमा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड | 5, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरानी (क्लाइव रो), पहली मंज़िल, कमरा सं. 23, कोलकाता - 700001 | 05.00357 | 26 फरवरी 1998 | 26 अक्तूबर 2016 | | 2 | मेसर्स वेंकटाद्री फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड | डी.नं.59-ए-10-7, प्लॉट नं.22, के.पी. नगर, विजयवाड़ा - 520008 (आंध्र प्रदेश) | बी-09.00163 | 04 अप्रैल 2005 | 26 अक्तूबर 2016 | | 3 | मेसर्स क्रेसा फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में प्रणव इंफिन प्रा. लि.) | प्रेम टॉवर्स, डी.नं.73-12-4ए, म्युनिसिपल स्कूल के पास, नारायणापुरम, राजामुंद्री - 533105 (आंध्र प्रदेश) | बी-09.00274 | 07 जनवरी 2009 | 28 अक्तूबर 2016 | | 4 | मेसर्स लिंक एजेंसिज़ प्राइवेट लिमिटेड | आई-1794, सी.आर. पार्क, नई दिल्ली - 110019 | बी-.02802 | 31 दिसंबर 2002 | 03 नवंबर 2016 | | 5 | मेसर्स ओरिएंट रेज़ीन्स लिमिटेड | ओरिएंट हाउस, 10, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम), मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110065 | बी-14.02873 | 16 नवंबर 2011 | 08 नवंबर 2016 | | 6 | मेसर्स पोलो क्वीन इंडस्ट्रीयल एंड फीन्टेक लिमिटेड | 303/4/5, ए टू जेड इंडस्ट्रीयल प्रिमाईसेस, जी.के. मार्ग, लोअर परेल (प), मुंबई - 400013 | बी-13.00738 | 20 अप्रैल 1998 | 15 नवंबर 2016 | | 7 | मेसर्स भावना होल्डिंग्ज़ प्राइवेट लिमिटेड | 103, स्पैन लैंड मार्क बिल्डिंग, अंधेरी-कुर्ला रोड, चकाला, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400093 | 13.00674 | 20 अप्रैल 1998 | 29 नवंबर 2016 | | 8 | मेसर्स हेसिंथ इंवेस्टमेंट्स एंड ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड | 29, विकास सेंटर, 104, एस.वी. रोड, सांताक्रुज (प), मुंबई - 400054 | 13.01047 | 28 सितंबर 1998 | 29 नवंबर 2016 | पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1569 |