8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण-प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
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11 जनवरी 2017 को प्रकाशित
8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण-प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पित किए
11 जनवरी 2017 8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण-प्रमाण पत्र निम्नलिखित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1851 |
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