91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी - आरबीआई - Reserve Bank of India
91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:
यह बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना एफ सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 के साथ-साथ दिनांक 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 तथा दिनांक 23 दिसंबर 2021 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ.-4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, भारत में पात्र भविष्य निधि, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन, अधिसूचित राशि से इतर होगा। एकल व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।
परिणामों की घोषणा नीलामी वाले दिन की जाएगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/507 |