91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी - आरबीआई - Reserve Bank of India
91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी
14 अक्टूबर 2021 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की:
यह बिक्री भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी और समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना एफ संख्या 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 और 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन होगी। इसमें राज्य सरकार, भारत में पात्र प्रोविडेंट फंड, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतियोगी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन अधिसूचित राशि से इतर होगा। व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतियोगी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा। उक्त नीलामी एकाधिक मूल्य नीलामी पद्धति का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित होगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां, भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में बुधवार, 20 अक्टूबर 2021 को निम्नलिखित समयावधि में प्रस्तुत की करनी होगी:
परिणामों की घोषणा नीलामी वाले दिन ही की जाएगी। सफल बोली लगाने वालों को गुरुवार, 21 अक्टूबर 2021 को भुगतान करना होगा। केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) को आरबीआई की वेबसाइट (/en/web/rbi/forms) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595666, 022-27595415, 022-27523516) करना होगा। नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1046 |