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अभ्युदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर दण्ड लगाया गया

19 दिसंबर 2012

अभ्युदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए अभ्युदया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्‍ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के कारण 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

मैसर्स स्पीक एशिया ऑन-लाइन प्राइवेट लिमिटेड (एक ऑन-लाइन सर्वेक्षण कंपनी) की जाँच करने के लिए बैंक की वाशी शाखा में की गयी विशेष जाँच से यह पता चला है कि बैंक ने 15 दिसंबर 2004 के यूबीडी.पीसीबी/परिपत्र 30/09.161.00/2004-05 के पैरा 3 के अंतर्गत जारी केवाईसी/एएमएल के दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन किया है। बैंक ने खाते को फ्रिज़ करते हुए ग्राहक को टिप्प करने के द्वारा 21 मार्च 2006 के यूबीडी/बीपीडी/परिपत्र.38/09.16.100/2005-06 के पैरा 7 में दिए गए अनुदेशों का भी उल्‍लंघन किया है । बैंक ने खाता बंद करने से लेखा परीक्षा की भी गुंजाईश नहीं रखी थी।

यह भी पाया गया था कि बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ज़वेरी बाज़ार शाखा के साथ आरटीजीएस लेनदेन में भी इससे पहले केवाईसी /एएमएल दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। अत: केवाईसी मानदण्डों के कार्यान्वयन का गैर-अनुपालन वापस होने के साक्ष्य थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक के उत्‍तर और बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की सावधानीपूर्वक करने पर रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और उन्हें प्रमुख माना गया था। अत: बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया तथा तदनुसार, बैंक पर दण्‍ड लगाया गया।

आर.आर.सिन्हा
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1029

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