अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया
5 जून 2018 अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना, कर्नाटक पर दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अभ्युदय महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चन्नपटना पर अपने “निदेशकों, रिश्तेदारों और ऐसे फर्म/संस्थान को ऋण एवं अग्रिम देने के संबंध में जिसमें उनका हित है”, दिनांक 29 अप्रैल 2003 के भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. BPD Cir.50/13.05.00/2002-03 के पैरा 3 में दिए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए रु.1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने वैयक्तिक सुनवाई की मांग की थी। इस मामले के तथ्यों, बैंक के जवाब तथा मामले की वैयक्तिक सुनवाई पर विचार करने के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हुआ है और दंड लगाया जाना चाहिए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3182 |