छोटे सिक्के स्वीकार करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
79563465
30 मई 2003
को प्रकाशित
छोटे सिक्के स्वीकार करना
छोटे सिक्के स्वीकार करना
30 मई 2003
रिज़र्व बैंक की निगाह में प्रेस की कुछ ऐसी रिपोर्टें आयी हैं और ऐसीे शिकायतें भी मिल रही हैं कि 5, 10 और 20 पैसे के छोटे सिक्के बैंकों, वाणिज्यिक संस्थानों और आम जनता द्वारा भुगतान के लिए इस तर्क पर स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं कि अब ये सिक्के विधिसम्मत मुद्रा नहीं रहे हैं। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि हालांकि इन सिक्कों की ढ़लाई और निर्गम बंद कर दिया गया है, इन्हें भारत सरकार द्वारा चलन से बाहर नहीं निकाला गया है। इससे पहले जारी किये गये सभी सिक्के विधिसम्मत मुद्रा बने हुए हैं और इन्हें भुगतान और विनिमय के लिए सब के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यह बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे इसे स्वीकार करें, इन सिक्कों को वे रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय में बदल सकते हैं।
पी.वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/1223
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