भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत बजाज फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत बजाज फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
15 नवंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत बजाज फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") को इसके दो ऋण उत्पादों 'ईकॉम' और 'इंस्टा ईएमआई कार्ड' के अंतर्गत ऋण की मंजूरी और संवितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने का निदेश दिया है। यह कार्रवाई, कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अननुपालन, विशेष रूप से उक्त दो ऋण उत्पादों के अंतर्गत उधारकर्ताओं को मुख्य तथ्य विवरण जारी न करने और कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य डिजिटल ऋणों के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरणों में कमियों के कारण आवश्यक है। इन पर्यवेक्षी प्रतिबंधों की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार उक्त कमियों में संतोषजनक सुधार होने पर की जाएगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1295 |