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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध कार्रवाई

10 अक्तूबर 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा
के विरुद्ध कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा को 'बॉब वर्ल्ड' मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने और ग्राहकों को शामिल करना, तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निदेश दिया है। यह कार्रवाई इस मोबाइल एप्लिकेशन पर उनके ग्राहकों को शामिल करने की पद्धति में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं पर आधारित है। 'बॉब वर्ल्ड' एप्लिकेशन पर बैंक के और ग्राहकों को शामिल करना, भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि तक पाई गई कमियों में सुधार और बैंक द्वारा संबंधित प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के अधीन होगा। बैंक को यह सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया है कि पहले से जुड़े 'बॉब वर्ल्ड' ग्राहकों को इस निलंबन के कारण किसी भी व्यवधान का सामना न करना पड़े।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1083

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