RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81051711

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के अंतर्गत महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई

22 सितंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के अंतर्गत महिंद्रा एंड महिंद्रा
फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल), मुंबई को अगले आदेश तक आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से किसी भी वसूली या पुनर्ग्रहण गतिविधि को तुरंत बंद करने हेतु निदेश दिया है। तथापि, उक्त एनबीएफसी अपने कर्मचारियों के माध्यम से वसूली या पुनर्ग्रहण गतिविधियों को जारी रख सकता है।

यह कार्रवाई उक्त एनबीएफसी की आउटसोर्सिंग गतिविधियों के प्रबंधन के संबंध में उसमें पायी गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी मामलों पर आधारित है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/916

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?