भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के अंतर्गत महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के अंतर्गत महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
22 सितंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के अंतर्गत महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल), मुंबई को अगले आदेश तक आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से किसी भी वसूली या पुनर्ग्रहण गतिविधि को तुरंत बंद करने हेतु निदेश दिया है। तथापि, उक्त एनबीएफसी अपने कर्मचारियों के माध्यम से वसूली या पुनर्ग्रहण गतिविधियों को जारी रख सकता है। यह कार्रवाई उक्त एनबीएफसी की आउटसोर्सिंग गतिविधियों के प्रबंधन के संबंध में उसमें पायी गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी मामलों पर आधारित है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/916 |