बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
11 मार्च 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निदेश दिया है। उक्त बैंक को अपने आईटी सिस्टम की व्यापक सिस्टम लेखा परीक्षा करने के लिए एक आईटी लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करने का भी निदेश दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा। यह कार्रवाई बैंक में देखी गई कुछ महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1850 |