बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
80338597
23 जनवरी 2023 को प्रकाशित
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई
23 जनवरी 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36 (1) (ए) के अंतर्गत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सभी लेनदेन को रोकने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई, बैंक में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं के आधार पर की गई है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1597 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?