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सीमा पारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक – निदेशों का मसौदा

दिनांक 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किए अनुसार , भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर सीमा पारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (परिपत्र के मसौदा का हाइपरलिंक)  संबंधी निदेशों के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है।

निदेशों के मसौदे के अनुसार जब भी विदेशी व्यापारी या विदेशी अधिग्राहक द्वारा एएफ़ए के लिए अनुरोध किया जाता है, कार्ड जारीकर्ता को अनावर्ती सीमा-पारीय सीएनपी लेनदेन के लिए एएफ़ए की पुष्टि करना आवश्यक होगा।

निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया ईमेल या डाक द्वारा प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 10 मार्च 2025 तक या उससे पहले भेजी जा सकती हैं।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2114

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