कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008 - आरबीआई - Reserve Bank of India
कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008
23 मई 2008
कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना 2008
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित) को किसानों के लिए कृषि ऋण से छूट और ऋण राहत योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया। साथ ही, यह भी सूचित किया गया कि योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।
आपको यह ज्ञात होगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के अलावा सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किसानों के लिए ऋण से छूट और ऋण राहत योजना लागू की जाएगी।
तदनुसार, भारत सरकार ने आवश्यक स्पष्टीकरण सहित योजना की विस्तृत जानकारी जारी की है। योजना में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं (शहरी सहकारी बैंको सहित) और स्थानीय क्षेत्र की बैंकों द्वारा ‘सीमांत और छोटे किसानों’ तथा ‘अन्य किसानों’ को प्रदान किये गये प्रत्यक्ष कृषि ऋणों को शामिल किया जाएगा।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1500