अहमदाबाद डिस्िट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
अहमदाबाद डिस्िट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
5 मई 2011 अहमदाबाद डिस्िट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 47 ए के साथ पठित धारा 46 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए अहमदाबाद डिस्िट्रक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) मानकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। जे.डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1613 |