अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के तहत सर्व-समावेशी निदेशों का विस्तार
2 जनवरी 2019 अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु – बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) आम जनता की जानकारी के लिए इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु के लिए 1 अप्रैल 2013 के निदेश के साथ पठित अनुवर्ती निदेशों, जिनमें आखिरी 2 जुलाई 2018 को जारी किया गया था, के लागू रहने की अवधि को और छह माह तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (ए) की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निदेश देता है कि अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलूरु को 1 अप्रैल 2013 को जारी निदेश (समय-समय पर यथा संशोधित), जिसकी वैधता पिछली बार 4 जनवरी 2019 तक बढ़ाई गई थी, समीक्षा की शर्त पर 5 जनवरी 2019 से लेकर 4 जुलाई 2019 तक और छह माह तक लागू रहेगा। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों से यह आशय नहीं निकाला जाना चाहिए कि बैंकिंग लाइसेंस को भारतीय रिज़र्व बैंक ने रद्द कर दिया है। उक्त बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक कुछ प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करता रहेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के अनुसार इन निदेशों में बदलाव करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1537 |