सरकारी लेखा का वार्षिक लेखाबंदी- केंद्र/ राज्य सरकारों के लेनदेन - चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए विशेष उपाय - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी लेखा का वार्षिक लेखाबंदी- केंद्र/ राज्य सरकारों के लेनदेन - चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए विशेष उपाय
करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कारोबार संबंधी कार्य करने वाले रिज़र्व बैंक के कार्यालय और सरकारी बैंकिंग कारोबार करने वाले एजेंसी बैंकों की सभी निर्दिष्ट शाखाएं 30 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 को सामान्य कार्य-समय के अनुसार अपने काउंटर खुले रखेंगे; दोनों दिन निर्धारित समय तक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च 2024 को अब तक की तरह 2400 बजे तक जारी रहेगा। सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों की सुविधा के लिए, संपूर्ण देश में विशेष समाशोधन परिचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की गई है। सरकारी चेकों के लिए 30 और 31 मार्च 2024 दोनों दिन विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा। एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि सरकारी लेखा से संबंधित सभी चेक ऐसे समाशोधन पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सरकारी चेकों के लिए इन विशेष समाशोधन सत्रों के लिए लिखतों की प्रस्तुति और रिटर्न समाशोधन का समय यथासमय सूचित किया जाएगा। जीएसटी / TIN2.0 / ICEGATE / ई-रसीद लगेज फ़ाइलों को अपलोड करने सहित भारतीय रिज़र्व बैंक को केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में, 31 मार्च 2024 की रिपोर्टिंग विंडो 1 अप्रैल 2024 को दोपहर 1200 बजे तक खुली रखी जाएगी। एजेंसी बैंक इस पर ध्यान दें और उपरोक्त विशेष व्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रचार करें।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2101 |