भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी देयता और आस्ति रिपोर्टिंग पर वार्षिक विवरणी - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी देयता और आस्ति रिपोर्टिंग पर वार्षिक विवरणी
3 जुलाई 2013 भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी देयता और आस्ति रिपोर्टिंग पर वार्षिक विवरणी ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.133 दिनांक 20 जून 2012 में यह निर्धारित है कि उन सभी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी देयता और आस्ति (एफएलए) पर वार्षिक विवरणी निदेशक, बाह्य देयता और आस्ति सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8, तीसरी मंजि़ल, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 को प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक सीधे प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिन्होंने वर्तमान वर्ष सहित पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है और/अथवा विदेशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (अर्थात् समुद्रपारीय निवेश) किया है। एफएलए विवरणी का सॉफ्ट स्वरूप अंतर्निर्मित विधिमान्य रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in → Forms category → FEMA Forms) पर उपलब्ध है जिसे विधिवत् भरकर, प्रमाणीकरण के साथ ई-मेल भेजा जा सकता है। एफएलए विवरणी भरे जाने से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार किए गए हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in → FAQs → Foreign Exchange) पर उपलब्ध हैं। मंजुला रत्तन प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/27 |