दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने हेतु आवेदन - आरबीआई - Reserve Bank of India
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने हेतु आवेदन
2 दिसंबर 2021 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत दायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट रिज़र्व बैंक ने आज (02 दिसंबर 2021) को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के मुंबई बेंच के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 ("एफएसपी दिवाला नियम") के नियम 5 और 6 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (जेडके) के साथ पठित धारा 227 के तहत रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी आरंभ करने हेतु एक आवेदन दायर किया है। एफएसपी दिवाला नियमों के नियम 5 (बी) (i) के अनुसार, आवेदन दाखिल करने की तारीख से उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति तक एक अंतरिम अधिस्थगन आरंभ होगा। नियम 5 (बी) के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि "अंतरिम अधिस्थगन" पर धारा 14 की उप-धाराओं (1), (2) और (3) के प्रावधानों का प्रभाव होगा। आईबीसी की धारा 14 की उप-धारा (1), (2) और (3) को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: “(1) उप-धाराओं (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, दिवाला आरंभ होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करने के लिए अधिस्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात्: (क) किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉरपोरेट देनदार के विरुद्ध मुकदमा दायर करना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना; (ख) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या किसी कानूनी अधिकार या लाभकारी हित को स्थानांतरित करना, भारग्रस्त करना, अलग करना या निपटाना; (ग) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को बंद, पुनः प्राप्त या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई; (घ) एक मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी भी संपत्ति की पुनः प्राप्ति जहां ऐसी संपत्ति पर कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कब्जा कर लिया गया है या कब्जे में है। (2) कॉर्पोरेट देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, अधिस्थगन अवधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं किया जाएगा। (3) निम्न पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे — (क) ऐसा लेनदेन जो किसी वित्तीय विनियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है; (ख) कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के संविदा में एक प्रतिभू”। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1298 |