काला धन अधिनियम के अंतर्गत विदेश में धारित परिसंपत्तियों के नियमितीकरण के आवेदन रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंका, मुंबई के पास भेजे जाएं
10 फरवरी 2016 काला धन अधिनियम के अंतर्गत विदेश में धारित परिसंपत्तियों के नियमितीकरण के भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज घोषित किया कि भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेश में धारित परिसंपत्तियों, जिनकी 'काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015(2015 का 22) (काला धन अधिनियम) के अंतर्गत घोषणा की गई हैं के विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) के अंतर्गत नियमितीकरण से संबंधित आवेदनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में विचार किया जाएगा। इस संबंध में आवेदन प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (विदेशी निवेश प्रभाग, (एनआरएफएडी)), केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंजि़ल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई -400001 को संबोधित किए जाएं। यह स्मरण दिलाया जाता है कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा. 348/2015-आरबी, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में धारित परिसंपत्तियों का नियमितीकरण) विनियमावली, 2015 जारी की है जो भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में धारित और 'काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015(2015 का 22) (काला धन अधिनियम) के अंतर्गत घोषित परिसंपत्तियों के नियमितीकरण से संबंधित है। इस अधिसूचना के विनियम 4 की शर्तों के अनुसार भारत में निवासी किसी व्यक्तिने काला धन अधिनियम के अंतर्गत किसी परिसंपत्ति की घोषणा की है जिसे वह धारण किए रखना चाहता हो और अगर मौजूदा विनियमों के अनुसार उसके लिए अनुमति लेना आवश्यक हो तो घोषणा करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1897 |
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