भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्राधिकार -टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुम्बई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्राधिकार -टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुम्बई
3 मई 2013 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत प्राधिकार - टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुम्बई, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित करने और परिचालित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पहले जून 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद गैर-बैंक संस्थाओं को देश में डब्ल्यूएलए स्थापित करने और परिचालित करने के लिए अनुमति दी गई थी। अब तक केवल बैंकों को भारत में एटीएम स्थापित और परिचालित करने की अनुमति थी। गैर-बैंको को डब्ल्यूएलए के परिचालन की अनुमति देने का प्रमुख उद्देश्य उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों (मुख्य रूप से टीयर III से VI शहरों/कस्बों) में एटीएम के प्रसार को बढ़ाना था, जहां बैंक स्वाधिकृत एटीएम का विस्तार नहीं हो रहा था। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत योजना के अनुसार एक वर्ष के अंदर इन क्षेत्रों में कुछ न्यूनतम संख्या में डब्ल्यूएलए स्थापित करने की आवश्यकता है। संबंधित अधिसूचना:
अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1835 |