केवल राहत बॉण्ड पर बैंक ऋण - आरबीआई - Reserve Bank of India
केवल राहत बॉण्ड पर बैंक ऋण
केवल राहत बॉण्ड पर बैंक ऋण
14 दिसम्बर 2002
आज प्रेस में इस आशय की रिपोर्ट छपी है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को राहत बॉण्डों पर ऋण मंजूर करने की अनुमति दी है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के अनुदेश के अनुसार बैंकों को केवल राहत बॉण्ड पर बैंक ऋण मंजूर करने की अनुमति है। यह सुविधा अक्तूबर 2002 में शुरू की गयी नयी योजना 7 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2002 पर उपलब्ध नहीं है।
7 प्रतिशत बचत बॉण्ड 2002 जो इस वर्ष पहली अक्तूबर से शुरू किये थे, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से ऋण प्राप्ति करने के लिए संपार्श्विक जमानत के रूप में पात्र नहीं हैं। 8 प्रतिशत राहत बॉण्डों के विपरीत, 7 प्रतिशत बचत बॉण्डों में निवेश के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। अलबत्ता, दोनों बॉण्डों पर अर्जित ब्याज पर आयकर तथा संपत्ति कर पर छूट मिलती है।
अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/622