बैंकिंग लाइसेंस नामंजूर - आरबीआई - Reserve Bank of India
80401284
17 अगस्त 2002 को प्रकाशित
बैंकिंग लाइसेंस नामंजूर
बैंकिंग लाइसेंस नामंजूर
17 अगस्त 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 22 के अंतर्गत दि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंडा, उत्तर प्रदेश द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/179
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