2005 से पूर्व जारी किए बैंकनोटों को बैंक जमाराशि में स्वीकार करें: भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
2005 से पूर्व जारी किए बैंकनोटों को बैंक जमाराशि में स्वीकार करें: भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया
19 दिसंबर 2016 2005 से पूर्व जारी किए बैंकनोटों को बैंक जमाराशि में स्वीकार करें: भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के वर्ष 2005 से पूर्व जारी बैंकनोटों को जमाराशियों में स्वीकार करें किंतु इन्हें दुबारा से जारी नहीं करें। इन बैंकनोटों को केवल रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में ही बदला जा सकता है। भारत सरकार द्वारा 08 नवंबर 2016 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा श्रृंखला के ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट (विनिर्दिष्ट बैंक नोट) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, 09 नवंबर 2016 से वैध मुद्रा नहीं हैं। इसलिए,एसबीएन में 2005 से पूर्व के ₹ 500 और ₹ 1000 के बैंक नोट शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने स्पष्टीकरण जारी किया था क्योंकि इसे देश के विभिन्न भागों से आम जनता से प्रश्न/शिकायतें प्राप्त हो रही है कि वाणिज्यिक बैंक वर्ष 2005 से पूर्व जारी बैंकनोटों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने आगे स्पष्ट किया है कि 30 जून 2016 को जारी अपने अनुदेशों के अनुसार, वर्ष 2005 से पूर्व जारी किए गए बैंकनोटों को बदलने हेतु आम जनता के लिए सुविधा 1 जुलाई 2016 से रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित कार्यालयों में ही उपलब्ध थी। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि बैंक 2005 से पूर्व जारी किए गए बैंकनोटों को ग्राहकों को खातों में जमा करने के लिए स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2005 से पूर्व जारी बैंकनोटों की विनिमय सुविधा रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैः अहमदाबाद, बेंगलूरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम और कोच्ची। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/1565 |