वर्ष 2005 से पहले वाले बैंकनोटों का 1 जुलाई 2016 से रिज़र्व बैंक के चयनित कार्यालयों में विनिमय - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2005 से पहले वाले बैंकनोटों का 1 जुलाई 2016 से रिज़र्व बैंक के चयनित कार्यालयों में विनिमय
30 जून 2016 वर्ष 2005 से पहले वाले बैंकनोटों का 1 जुलाई 2016 से रिज़र्व बैंक के चयनित कार्यालयों में विनिमय भारतीय रिज़र्व बैंक ने देखा है कि वर्ष 2005 से पहले के बैंकनोटों का एक बड़ा भाग संचलन से वापस ले लिया गया है और कछु प्रतिशत नोट ही संचलन में बचे हैं। इसलिए समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई 2016 से वर्ष 2005 के पहले वाले बैंकनोटों को बदलने की सुविधा केवल निम्न रिज़र्व बैंक कार्यालयों में ही उपलब्ध होगी:
दिसंबर 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित बैंक शाखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए बैंकनोटों को बदलवाने के लिए जनता हेतु अंतिम तिथि 30 जून 2016 घोषित की थी भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2005 से पहले वाले बैंकनोट वैध मुद्रा बनें रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि विभिन्न श्रृंखलाओं के बैंकनोटों को एक साथ प्रचलन में नहीं रखा जाए, यह एक मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन बैंकनोटों को प्रचलन से वापिस लेने में सहयोग प्रदान करने के लिए जनसाधारण से आग्रह किया है कि वे वर्ष 2005 से पहले के बैंकनोटों को अपनी सुविधानुसार रिज़र्व बैंक के उक्त कार्यालयों में बदलें। रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया की निगरानी और समीक्षा करना जारी रखेगा ताकि जनसाधारण को कोई भी असुविधा न हो। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/3051 |