वर्ष 2005 से पूर्व जारी करेंसी नोटों को 30 जून 2015 से पहले अपने बैंक खातों में जमा कराएं: भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता से आग्रह किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2005 से पूर्व जारी करेंसी नोटों को 30 जून 2015 से पहले अपने बैंक खातों में जमा कराएं: भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता से आग्रह किया
23 दिसंबर 2014 वर्ष 2005 से पूर्व जारी करेंसी नोटों को 30 जून 2015 से पहले अपने बैंक खातों में जमा कराएं: इन नोटों को प्रचलन से वापस लेने में जनता से सहयोग की मांग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोगों से आग्रह किया है कि वे पुराने डिज़ाइन वाले नोटों को अपने बैंक खातों में जमा कराएं या किसी भी बैंक शाखा में बदलवाएं जो उनके लिए सुविधाजनक हो। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि जनता ऐसा 30 जून 2015 तक कर सकती है। इससे पूर्व मार्च 2014 में रिज़र्व बैंक ने इन नोटों को बदलवाने के लिए जनता हेतु अंतिम तारीख 1 जनवरी 2015 रखी थी। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि नोटों को उनके पूरे मूल्य में बदला जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सभी नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इस कार्य के बारे में बताते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट अब एक दशक से प्रचलन में हैं। अधिकांश पुराने नोटों को बैंक शाखाओं के माध्यम से भी वापस ले लिया गया है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रचलन से पुराने डिज़ाइन के नोटों को वापस लिया जाए। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि एक ही समय पर बहु-श्रृंखला के करेंसी नोट प्रचलन में नहीं रखना मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा है। रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया की लगातार निगरानी और समीक्षा करता रहेगा जिससे कि जनता को किसी भी तरह से असुविधा न हो। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1306 |