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बैंक अनर्जक परिसंपत्तियों के आवेदनपत्रों पर 30 सितंबर तक प्रक्रिया करें : रिज़र्व बैंक

बैंक अनर्जक परिसंपत्तियों के आवेदनपत्रों पर 30 सितंबर तक प्रक्रिया करें : रिज़र्व बैंक

10 अप्रैल 2001

रिज़र्व बैंक ने आज सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया कि वे 30 जून 2001 तक उनके पास अनर्जक परिसंपत्तियों की बकाया राशि की वसूली के संबंध में प्राप्त सभी आवेदनपत्रों पर प्रक्रिया करें और 30 सितंबर 2001 तक उन पर निर्णय लें। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न उद्योग/व्यापार संगठन, अलग-अलग उधारकर्ता आदि तथा कुछ बैंकों द्वारा प्रकट किये गये अभिमतों का विचार करते हुए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को एक परिपत्र जारी किया था। वित्त मंत्री के साथ 7 अप्रैल 2001 को आयोजित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों की हाल ही में हुई बैठक में भी इस विषय पर चर्चा की गयी थी।

रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्ष जुलाई में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की 5 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि की वसूली के लिए एक सरल गैर-विवेकाधीन और बिना भेदभाव की प्रणाली के लिए दिशानिर्देश जारी किये थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 28 मार्च 2001 को सूचित किया गया था कि 31 मार्च 2001 तक प्राप्त सभी आवेदनपत्रों पर वे यथाशीघ्र प्रक्रिया करें और 30 जून 2001 से पहले उन पर निर्णय लें। आज की सूचना में रिज़र्व बैंक ने इस बात पर बल दिया है कि 30 सितंबर 2001 तक बढ़ायी गयी अवधि अंतिम है।

अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2000-2001/1396

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