बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड अधिस्थगन के अधीन
बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड अधिस्थगन के अधीन
24 जनवरी 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने 22 जनवरी 2002 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 (2) के अंतर्गत दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड के अधिस्थगन का आदेश पारित किया, जो 21 अप्रैल 2002 तक और को शामिल करते हुए प्रभावी रहेगा। अधिस्थगन अवधि के दौरान, बैंक को, अधिस्थगन के आदेश में केवल यथा निर्धारित भुगतान करने की ही अनुमति है। अधिस्थगन आदेश भारत सरकार ने जनहित, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हित में जारी किया है।
आपको याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क के अंतर्गत 25 सितंबर 2001 को कारोबार की समाप्ति पर ‘दि बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड’ को कतिपय निदेश जारी किये थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंक को नयी देयताएं वहन करने के लिए प्रतिबंधित किया था तथा जमा खातों से आहरण अधिकतम 1000 रुपये तक सीमित किया था, जिसे 13 अक्तूबर 2001 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया था।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/839
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