भंडारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दादर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भंडारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दादर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया
29 जुलाई 2010 भंडारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दादर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए भंडारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दादर, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने :
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और की गई कार्रवाई के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/154 |