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भारतीय सहकारा बैंक नियमिता, चामराजानगर, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया

26 नवंबर 2012

भारतीय सहकारा बैंक नियमिता, चामराजानगर, कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए भारतीय सहकारा बैंक नियमिता, चामराजानगर, कर्नाटक पर दिनांक 15 दिसंबर 2004 के परिपत्र सं.यूबीडी.पीसीबी.सीआईआर.30/09.161.00/2004-05 में निहित अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दशिनिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्‍लंघन करने के कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्‍यों और बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/877

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