भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई पर जुर्माना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई पर जुर्माना
04 फरवरी 2020 भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई पर जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (2) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई पर ₹ 1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हज़ार मात्र) का मौद्रिक जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी “अपने ग्राहकों को जानिए” संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके संबंध में बैंक द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया । इस मामले में बैंक द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित जवाब एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बैंक द्वारा उल्लंघनों की पुष्टि होती है एवं बैंक पर जुर्माना लगाना आवश्यक है । (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1877 |