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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा पर दण्ड लगाया

29 मई 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड,
भीलवाड़ा पर दण्ड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा पर  बैंक के निदेशकों के संबंधियों को दिए जाने वाले असुरक्षित अग्रिमों और ऋणों की सीमा के उल्लंघन से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निदेशों का उल्‍लंघन करने के कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी हुआ। उत्‍तर के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया। तदनुसार बैंक पर दण्ड लगाया गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1988

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