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बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

31 दिसंबर 2010

बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए (1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए बॉम्बे मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने 21 जून 2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समूह निवेश मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए शाह समूह की कंपनियों को 17 नवंबर 2008 और 18 जुलाई 2009 के बीच 14.11 करोड़ की अनुमत सीमा से अधिक कुल 96.20 करोड़ के 21 ऋण मंजूर किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

 आर.आर. सिन्हा
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/ 933

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